🛡️ सुप्रीम कोर्ट की वकील को रेप केस में आरोपी को जमानत दिलाने पर मिलीं जान से मारने की धमकियां, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
👉 नैनीताल, संवाददाता।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महिला अधिवक्ता को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां मिलने पर गंभीर आपत्ति जताई है। यह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में एक बच्ची से रेप मामले के आरोपी का बचाव करते हुए उसे जमानत दिलाने में सफल रही थीं।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा –
👉 “महिलाओं की गरिमा हमारे समाज और संस्कृति में सर्वोपरि है, और किसी भी हालत में इससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।”
✨ Highlights
✔️ रेप केस में आरोपी को जमानत दिलाने वाली महिला अधिवक्ता को धमकियां।
✔️ सोशल मीडिया पर सुपारी देने और हिंसा भड़काने वाले पोस्ट्स वायरल।
✔️ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा – महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि।
✔️ पुलिस को तत्काल सुरक्षा और कार्रवाई के आदेश।
✔️ आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश।
✔️ अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को।
📌 सोशल मीडिया पर शर्मनाक हरकत
➡️ X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर वकील के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक पोस्ट्स डाले गए।
➡️ कुछ संदेशों में उनकी जान लेने के लिए सुपारी देने तक की बातें लिखी गईं।
➡️ कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया गया और उनके परिवार को हिंसा की धमकियां दी गईं।
🛡️ सुरक्षा देने का आदेश
➡️ हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) और साइबर क्राइम विभाग के IG को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया।
➡️ नैनीताल SP को निर्देश दिया गया कि वकील और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) तैनात किए जाएं।
➡️ उनके घर और ऑफिस के आसपास किसी भी प्रदर्शन या सभा पर रोक लगाने को कहा गया।
➡️ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए।
📌 पुलिस की रिपोर्ट (25 सितंबर की सुनवाई)
✔️ महिला अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए दो अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं।
✔️ तीन मुख्य पोस्ट्स और दस अन्य आपत्तिजनक कमेंट्स की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
✔️ सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब मांगा गया है।
✔️ कोर्ट ने कहा कि महिला की गरिमा अति महत्वपूर्ण है और प्लेटफॉर्म्स को त्वरित कदम उठाने होंगे।
👉 अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है।
✨ Highlights
✔️ रेप केस में आरोपी को जमानत दिलाने वाली महिला अधिवक्ता को धमकियां।
✔️ सोशल मीडिया पर सुपारी देने और हिंसा भड़काने वाले पोस्ट्स वायरल।
✔️ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा – महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि।
✔️ पुलिस को तत्काल सुरक्षा और कार्रवाई के आदेश।
✔️ आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश।
✔️ अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को।





