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📍 हल्द्वानी (उत्तराखंड):
दीपावली से पहले मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावटखोरी पर प्रशासन और नगर निगम ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लिया।
🚨 शहर में चल रही तीन अवैध फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है, जहाँ बिना लाइसेंस, गंदे माहौल में और रासायनिक पदार्थों से खाद्य वस्तुएं तैयार की जा रही थीं।


🧾 कहां-कहां हुई छापेमारी 🏭

तीन फैक्ट्रियां गांधी नगर क्षेत्र, बरेली रोड स्थित बंद स्कूल परिसर और वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के पीछे चल रही थीं।
👉 जांच में पाया गया कि इन जगहों पर बताशे, मिठाई और खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ गंदगी, दूषित पानी और रासायनिक पाउडर से बनाए जा रहे थे।

🗣️ एसडीएम राहुल शाह ने बताया —

“इन फैक्ट्रियों में टैल्कम पाउडर और H₂O₂ (हाइड्रोजन परॉक्साइड) जैसे नॉन-फूड ग्रेड रसायन मिलाए जा रहे थे, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।”

⚠️ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रहे खड़िया पाउडर, खराब कच्चा माल और दूषित पानी की पुष्टि हुई है।
सभी सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं।

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🚫 20 लाख रुपये का माल सीज | कर चोरी का भी खुलासा! 💸

🕵️‍♂️ बीते रविवार को हल्द्वानी में दो ट्रांसपोर्ट फर्मों पर विशेष टीमों ने छापा मारा।
जांच में 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बिना टैक्स या फर्जी दस्तावेजों के साथ बरामद हुआ।

🔍 तीन दिन की जांच के बाद सामने आया कि यह माल बिना कर चुकाए राज्य में लाया गया था।
👉 GST कानून की धारा 130 के तहत ट्रांसपोर्टरों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया।

💬 अधिकारियों ने बताया कि माल और वाहन दोनों जब्त कर लिए गए हैं, जो जुर्माना जमा होने तक विभाग की हिरासत में रहेंगे।


⚖️ कर चोरी पर राज्य सरकार का सख्त रुख 💬

🗣️ राज्य कर आयुक्त सोनिका ने कहा —

“जीएसटी चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही या दबाव सामने आता है तो मुख्यालय खुद हस्तक्षेप करेगा।”

💥 यह भी सामने आया है कि एक ट्रांसपोर्टर को वरिष्ठ अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था — इसकी भी जांच चल रही है।

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🍬 दीपावली से पहले क्यों बढ़ी मिलावटखोरी?

🎇 त्योहारों के मौसम में मिठाई, बताशे, नमकीन, रंगीन खिलौनों की मांग तेजी से बढ़ती है।
इसका फायदा उठाते हुए कुछ अवैध कारोबारी सस्ते रसायनों से नकली मिठाइयां बनाकर बाजार में बेचते हैं।

👩‍⚕️ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक —

“ऐसे रसायनों से बनी मिठाइयां किडनी, लिवर और गैस्ट्रिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं।”


🚨 हल्द्वानी प्रशासन की चेतावनी 🚨

➡️ बिना लाइसेंस और फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के किसी भी खाद्य वस्तु का उत्पादन अब दंडनीय अपराध माना जाएगा।
➡️ दोषी पाए जाने पर FSSAI अधिनियम 2006 के तहत जुर्माना और जेल दोनों की कार्रवाई होगी।
➡️ प्रशासन ने कहा —

“दीपावली तक खाद्य बाजारों की लगातार निगरानी और रैंडम सैंपलिंग जांच की जाएगी।”


🏭 कार्रवाई में शामिल अधिकारी दल 👇

👮‍♂️ एसडीएम: राहुल शाह
🏛️ नगर निगम टीम: फूड इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर, निगम प्रवर्तन दल
🧪 सहभागी विभाग: फूड सेफ्टी, राज्य कर, और पुलिस प्रशासन

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📊 सील फैक्ट्रियों की जानकारी

स्थान उत्पाद स्थिति
गांधी नगर बताशे और मिठाई सील 🚫
बरेली रोड (स्कूल परिसर) खिलौने निर्माण सील 🚫
वनभूलपुरा मिठाई और कन्फेक्शनरी सील 🚫

💡 निष्कर्ष

दीपावली से ठीक पहले यह कार्रवाई एक चेतावनी संकेत है कि मिलावटखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
👉 हल्द्वानी प्रशासन का यह अभियान अब राज्यव्यापी अभियान का रूप भी ले सकता है।

⚖️ “त्योहार की मिठास में जहर घोलने वालों को अब मिलेगी सज़ा!” 🍭🚨


🔍 SEO Highlights | Quick Facts

बिंदु विवरण
📍 शहर हल्द्वानी, उत्तराखंड
🏭 फैक्ट्रियां सील 3 अवैध फूड यूनिट्स
💸 सीज माल ₹20 लाख मूल्य
⚖️ कानून FSSAI & GST Act Section 130
👮‍♂️ अधिकारी एसडीएम राहुल शाह, राज्य कर आयुक्त सोनिका
🔬 जांच लैब रुद्रपुर फूड सेफ्टी लैब
🚨 जुर्माना ₹25 लाख
📅 कार्रवाई की तारीख 9 अक्टूबर 2025
🎯 उद्देश्य मिलावटखोरी और कर चोरी पर अंकुश
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By Editor