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1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ी कबाड़ हो जाएंगी. इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा. इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ी कबाड़ हो जाएंगी. इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा. इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से सभी सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे.

मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बसें जो कि 15 साल से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और वह कबाड़ हो जाएंगे.

अधिसूचना में कहा गया है कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव और परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर नियम लागू नहीं होगा.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी सरकारी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पहले किया गया था, वह सभी नियम के मुताबिक स्क्रैप हो जाएंगी. केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी.

पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उनका उद्देश्य प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति शुरू करते हुए कहा था कि यह नीति अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को कैटेगराइज करने में मदद करेगा. साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा.