दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और मुंबई के लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में भूमि खरीदकर भू-कानून और ली गई अनुमति का पालन नहीं करना भारी पड़ गया।
धारी एसडीएम कोर्ट में 56 बाहरी लोगों पर जमीन खरीद के बाद शर्तों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उक्त भूमि को सरकार के नाम निहित करने की कार्रवाई की जाएगी।
धारी एसडीएम केएन गोस्वामी ने बताया कि धारी तहसील में बाहरी लोगों की ओर से न्यूनतम 2 नाली से अधिकतम 3 हेक्टेयर तक भूमि खरीदी गई हैं। कहा कि तहसील क्षेत्र में 70 मामलों की जांच की गई थी। इसमें 56 मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें भू-कानून का उल्लंघन और ली गई अनुमित के तहत जमीन पर काम नहीं किया गया है।
साथ ही कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से भी भूमि खरीदी हुई है। इस पर 56 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी भूमि सरकार को निहित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि बाहरी लोगों की ओर से धारी, धानाचूली, मुक्तेश्वर, पदमपुरी, चौखुटा, कसियालेख, भटेलिया समेत अन्य जगहों पर जमीन खरीदी गई है। कहा कि फिलहाल अन्य मामलों की जांच चल रही है। जांच में कमियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।