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कुंभ मेले 2021 के दौरान कथित फर्जी कोविड जांच घोटाले के संबंध में यहां नोवस पैथ लैब और उसकी साझेदार डॉ. संध्या शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (शहर) स्वतंत्र कुमार ने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कुंभ मेले के दौरान किए गए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच में प्रयोगशाला द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी।

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उन्होंने कहा कि उक्त प्रयोगशाला के आईसीएमआर डेटा की जांच से पता चला कि जांच के संबंध में परिषद के पोर्टल पर इसके द्वारा की गई अधिकांश प्रविष्टियां फर्जी थीं।

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अधिकारी ने कहा कि फर्जी परीक्षण रिपोर्ट और बिलों और रिकॉर्ड में फर्जी प्रविष्टियों के कारण सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। उन्होंने कहा कि नोवस पैथ लैब को 2,41,20,486 रुपये का गलत भुगतान प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला संचालक और शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 (जालसाजी) और 471 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब एक ही फोन नंबर पर हजारों की संख्या में कोविड जांच की गई।