अग्रसर भारत विशेष: हल्द्वानी हत्याकांड का खुलासा

हल्द्वानी (नैनीताल):
हल्द्वानी के मानपुर उत्तर क्षेत्र में बीकॉम छात्र नितिन लोहनी की सनसनीखेज हत्या के मामले में नैनीताल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने न केवल मुख्य आरोपी नगर निगम पार्षद (अब निष्कासित भाजपा नेता) अमित बिष्ट उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके 19 वर्षीय पुत्र जय बिष्ट को भी सह-आरोपी के रूप में सलाखों के पीछे भेज दिया है।
क्या था पूरा मामला?
बीती 4 जनवरी की रात, हल्द्वानी के वार्ड संख्या 55 में रहने वाले अमित बिष्ट ने आपसी रंजिश के चलते दिल्ली में पढ़ाई कर रहे 24 वर्षीय नितिन लोहनी की अपनी दोनाली बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मामले को भटकाने के लिए खुद ही पुलिस को अपने घर पर फायरिंग होने की झूठी सूचना दी। हालांकि, एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में गठित टीमों ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महज 4 घंटे के भीतर इस ‘खूनी खेल’ की परतें उधेड़ दीं।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और बरामदगी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल और एएसपी दीपशिखा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता ने टीम के साथ दबिश दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर:
- हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी दोनाली बंदूक बरामद की।
- सह-आरोपी पुत्र जय बिष्ट के पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस (.25 बोर) बरामद किए।
जांच में सामने आया कि जय बिष्ट अपने पिता का असलहा अवैध रूप से अपने पास रखे हुए था, जिसके कारण उस पर शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है।
पार्टी से निष्कासन और क्षेत्र में तनाव
घटना की गंभीरता और जन आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अमित बिष्ट को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण कर सभी भौतिक साक्ष्य जुटा लिए हैं ताकि न्यायालय में ठोस पैरवी की जा सके।
एसएसपी नैनीताल ने स्पष्ट किया है कि जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है, लेकिन छात्र की मौत से लोगों में गहरा शोक और आक्रोश व्याप्त है।
मुख्य बिंदु: एक नजर में
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विवरण |
जानकारी |
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मृतक का नाम |
नितिन लोहनी (24 वर्ष), निवासी- जजफार्म |
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मुख्य अभियुक्त |
अमित बिष्ट (पार्षद, वार्ड-55) |
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सह-अभियुक्त |
जय बिष्ट (पुत्र अमित बिष्ट) |
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पुलिस धाराएं |
103(1), 352, 3(5) BNS एवं 27/30 आर्म्स एक्ट |
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कार्रवाई |
दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया |


