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कालाढूंगी क्षेत्र में हत्या की कोशिश की घटना में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा हुई है, साथ ही तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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कालाढूंगी क्षेत्र में हत्या की कोशिश की घटना में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा हुई है, साथ ही तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दस जनवरी 2021 को कालाढूंगी थाने में मोहित खाती निवासी कालाढूंगी के पिता शिवराज सिंह खाती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके बेटे को जितेंद्र फर्त्याल उर्फ जीतू निवासी कालाढूंगी, देवेंद्र कुमार निवासी टांडा रामपुर, अंकित सिंह निवासी थाना टांडा रामपुर, विजय बधानी निवासी कमोला कालाढूंगी और राजू टम्टा निवासी कमोला कालाढूंगी ने पीटा है।

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पुलिस ने पांचों आरोपियों पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता गिरीजा शंकर पांडेय ने बताया कि कोर्ट के फैसले के तहत जीतू और देवेंद्र दोषी साबित हुए और पांच-पांच साल की सजा हुई। बाकी के आरोपी कोर्ट से बरी हो गए।

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