परिवहन विभाग ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों को रडार पर लिया है। आरटीओ इन कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।
हल्द्वानी। परिवहन विभाग ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों को रडार पर लिया है। आरटीओ इन कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही प्रेशर हार्न और प्रेशर साइसेंलर लगाकर चलने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाहनों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। आरटीओ ने प्रेशर हॉर्न और प्रेशर साइलेंसर की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई का तरीका बदल दिया है। अभी तक इनके इस्तेमाल पर ही चालान किया जाता था लेकिन अब इन्हें बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ हल्द्वानी की जांच में पाया गया कि ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां भी प्रेशर हॉर्न और प्रेशर साइलेंसर बेच रहीं हैं। इन कंपनियों के नाम और पते निकाले गए और इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की गई है। इन कंपनियों से जवाब मांगा जाएगा। इन पर कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। ऐसा पहली बार है कि जब प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर बेचने के मामले में ऑनलाइन कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि नोटिस भेजने के लिए जिन कंपनियों को चिह्नित किया गया है, वे देश की नामी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां हैं।
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इन धाराओं में हो रही कार्रवाई
हल्द्वानी। परिवहन विभाग के अनुसार, किसी भी वाहन के स्वरूप को परिवहन विभाग की आज्ञा के बिना बदला नहीं जा सकता है। अगर कोई वाहन में बदलाव करता है तो उसके खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 182 ए (3) और मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 213 (5) में प्रदत्त शक्तियों के तहत यह कार्रवाई की जाती है। इसमें एक लाख का जुर्माना लगाने के साथ छह महीने की सजा हो सकती है। आरटीओ संदीप सैनी कहते हैं इसके साथ विभाग ऐसी जगह को चेक भी कर सकता है जहां वाहनों में बदलाव किया जाता है। पकड़े गए वाहनों को सीज किया जा सकता है।
व्यापार मंडल को कराया अवगत
परिवहन विभाग ने व्यापार मंडल के साथ बैठक कर उन्हें अवगत कराया है कि प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर जैसे उत्पाद न बेचे जाएं। साथ ही व्यापार मंडल भी अपने साथी व्यापारियों को इसके बारे में बताएं और परिवहन विभाग का सहयोग करें।
क्या होता है रेट्रो साइलेंसर
रेट्रो साइलेंसर के साथ बाइक में एक स्विच लगाया जाता है जिसे ऑन-ऑफ करने पर पटाखा फूटने या गोली चलने जैसी आवाज निकलती है। बाइकों में प्रतिबंधित रेट्रो साइलेंसर लगाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। देर रात तक चलने वाले ऐसे वाहनों से लोग परेशान हैं।
कोट— वाहनों में प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। अभी तक इनके इस्तेमाल करने वालों पर ही कार्रवाई होती थी लेकिन अब हम बेचने वालों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में इनको बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों को भी नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का प्रारूप बना लिया गया है। -संदीप सैनी, आरटीओ (प्रशासन), हल्द्वानी
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