पॉक्सो में नामजद शिक्षक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। करीब नौ महीने पहले शिक्षक पर अपने ही स्कूल की छात्रा का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा था।
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अधिवक्ता बसंत जोशी ने बताया कि चकलुवा कालाढूंगी निवासी शिक्षक पर उसकी छात्रा ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। छात्रा और उसके पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सितंबर-2022 में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा के बयान में विरोधाभास था। शिक्षक पर यह भी आरोप था कि छात्रा का अश्लील फोटो शिक्षक ने अपने मोबाइल से खींचा है, लेकिन पुलिस ने शिक्षक के मोबाइल की जांच नहीं की। बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी की कोर्ट से 26 मई को आरोपी शिक्षक को दोषमुक्त कर दिया गया है।