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अंकिता हत्याकांड मामले में एसएसपी ने मुख्य आरोपी की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की संस्तुति की है।आरोपी पुलकित आर्य ने यमकेश्वर स्थित गंगाभोगपुर में वन विभाग की 264 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रिजॉर्ट बनाया है। पर्यटन विभाग में रिजॉर्ट का पंजीकरण भी नहीं किया गया है।

जिलाधिकारी पौड़ी डाॅ. आशीष चौहान ने एसडीएम यमकेश्वर से अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा किए गए अवैध कब्जे की रिपोर्ट तलब की है। एसडीएम यमकेश्वर को अविलंब रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर गैंस्टर एक्ट के तहत बीते चार फरवरी को आरोपी द्वारा गिरोह बनाकर अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किए जाने की संस्तुति जिला प्रशासन हरिद्वार व पौड़ी को भेजी थी।

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एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया था कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित आर्य व सौरभ भाष्कर के खिलाफ 29 अक्तूबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना लक्ष्मणझूला में मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक लैंसडौन व वर्तमान प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार मणिभूषण श्रीवास्तव को सौंपी गई थी। बताया था कि पुलकित आर्य ने यमकेश्वर स्थित गंगाभोगपुर में वन विभाग की 264 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रिजॉर्ट बनाया है। पर्यटन विभाग में रिजॉर्ट का पंजीकरण भी नहीं किया गया है।

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रिजॉर्ट की सरकारी लागत कुल एक करोड़ छह लाख 88 हजार है। अवैध अर्जित संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति डीएम पौड़ी को भेजी गई है। एसएसपी संस्तुति रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने एसडीएम यमकेश्वर से मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

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