खबर शेयर करें -

राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन अस्पतालों में अवैध रूप से संचालित हो रहे मेडिकल स्टोरों को खाली कराया जाएगा। मामले में जिला न्यायाधीश ने मेडिकल स्टोर स्वामी की अपील को निरस्त कर दिया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय, स्वामी राम कैंसर अनुसंधान संस्थान और टीबी चैस्ट विभाग में बरेली की मैसर्स वान्टेज प्राइवेट लिमिटेड फर्म मेडिकल स्टोरों को संचालित करती थी।

यह भी पढ़ें -  नगर पंचायत चुनाव लालकुआं: भाजपा प्रत्याशी का निर्दलीय पर सनसनी आरोप, स्टांप में लिखकर देने के बावजूद लड़ गए चुनाव

उक्त मेडिकल स्टोरों के संचालन के एवज में मेडिकल स्टोर स्वामी ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को कई सालों से किराया नहीं दिया था। जब इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट से की गई तो सिटी मजिस्ट्रेट ने विगत वर्ष इन मेडिकल स्टोरों को खाली करने के आदेश दिए थे।

यह भी पढ़ें -  रोजगार: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू..जानिए डिटेल

इस मामले में उक्त मेडिकल स्टोरों का स्वामी वाद लेकर न्यायालय की शरण में पहुंच गया। न्यायालय से 16 दिसंबर को मैसर्स वान्टेज बॉयोटेक प्राइवेट लिमिटेड की अपील को निरस्त कर दिया। न्यायालय का आदेश मिल जाने के बाद गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी को पत्र लिखकर इन मेडिकल स्टोरों को खाली कराने के लिए कहा है। प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने बताया कि हमारी प्राथमिकता है न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रहे मेडिकल स्टोरों को हटाया जाए। कहा कि किराये के रूप में जो रकम बाकी है, उस रकम की रिकवरी के लिए भी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी।