खबर शेयर करें -

शहर के बीचों बीच शत्रु संपत्ति मेटीपॉल होटल और आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जे जमाए बैठे परिवारों को डीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। डीएम ने अवैध कब्जेदारों को गृह मंत्रालय की जमीन को तुरंत खाली करने का फरमान सुनाया है।

उत्तराखंड रोडवेज की बस पलटी, यात्रियों में मची चीख पुकार, चालक की हुई मौत

शहर के बीचों बीच शत्रु संपत्ति मेटीपॉल होटल और आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जे जमाए बैठे परिवारों को डीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। डीएम ने अवैध कब्जेदारों को गृह मंत्रालय की जमीन को तुरंत खाली करने का फरमान सुनाया है।

यह भी पढ़ें -  ​⚡️ लंबी कटौती के लिए रहें तैयार! UPCL ने जारी किया आधिकारिक नोटिस, 4 प्रमुख क्षेत्रों की जनता परेशान

जानकारी के मुताबिक शत्रु संपत्ति जोकि नैनीताल क्लब, हाई कोर्ट परिसर के पास है, वहां 173 मुस्लिम परिवारों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। इनमें से 128 को डीएम धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर एसडीएम राहुल शाह ने नोटिस दे दिया है। शेष 45 को एक दो दिन में नोटिस मिल जाएंगे

डीएम धीराज गर्ब्याल के मुताबिक नैनीताल शहर में मेट्रोपाल होटल परिसर जोकि गृह मंत्रालय के अभिलेखों में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। यहां बाहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। ये सरकार की संपत्ति है, इसे खाली कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिसंबर को दौरा, सीआरपीएफ सैनिक सम्मेलन में शिरकत

बोट हादसे में 21 लोगों की हुई मौत, अंधेरे में चल रही थी नाव और क्षमता से ज्यादा से सवारी की वजह से हुआ हादसा

उन्होंने बताया कि उक्त सरकारी जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। इसे खाली करवाने के लिए हमने कागजी कर्रवाई पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक नोटिस मिलने से कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। राजनीति और राजनीतिक दबाव का खेल भी शुरू हो गया है।

यह भी पढ़ें -  🚨 BREAKING: उत्तराखंड में 15 दिसंबर से बढ़ेगी शराब की कीमतें! पव्वे पर ₹10, बोतल पर ₹40 और विदेशी शराब पर ₹100 तक महंगी 🍾💸

शत्रु संपत्ति पर कब्जे मुक्त कराएंगे : धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है सरकार ने शत्रु संपत्ति को विभिन्न शहरों में चिन्हित किया है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में इन्हें चिन्हित किया गया है। ये संपत्ति गृह मंत्रालय की है, हमें केंद्र से ऐसा निर्देश मिला है कि इन संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाएं और इनका उपयोग जनहित के कार्यों में किया जाए।

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता के बयान किए गए दर्ज, अब 20 मई को होगी सुनवाई

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad