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नैनीताल-(बड़ी खबर) जानिए अब क्यों नही होगा निजी भूमि पर खनन , निजी भूमि खनन की अधिसूचना को किया रद्द हाईकोर्ट

नैनीताल (बड़ी खबर ):- खनन नियमावली के तहत उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में निजी भूमि पर चौहान की अनुमति देने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया है । मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के निवासी सत्येंद्र तोमर ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था ।कि नई नीति से खनन पट्टा धारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है ।निजी भूमि पर निजी व्यक्तियों को खेत समतलीकरण के बहाने चौहान तथा स्टोन क्रेशर संचालकों को रिसाइकल की अनुमति देने से उन को भारी नुकसान हुआ है जिस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे ने मामले को सुनने के बाद पिछले साल अक्टूबर में जारी नीतिगत अधिसूचना को रद्द कर दिया है

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