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उत्तराखंड –1 अप्रैल से कई हजार वाहन कबाड़ बन जायेंगे। आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश में नया नियम लागू हो जायेगा। जिसके तहत उत्तराखंड में चल रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे।1 अप्रैल से शुरु होने वाले पहले चरण में उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, परिवहन निगम, स्वायत्त संस्थाओं के 5,500 वाहन कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केन्द्र सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या किराए पर लेने के लिए सरकार को 300-550 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। सरकार द्वारा जारी स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी।

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मिली जानकारी के अनुसार 15 साल पुराने जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल हो गये हैं उन्हें भी स्वतः कैंसिल समझा जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि ऐसे वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा।

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