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हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के ग्राम कंटोपा में सरकारी नाले को तोड़कर व्यक्ति विशेष द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इस मामले में निचली अदालत के समक्ष सिविल वाद दायर करें। शुक्रवार को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई।

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मामले के अनुसार रुद्रपुर के ग्राम कंटोपा के निवासियों ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किसी व्यक्ति ने सरकारी नाला तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया और अब निर्माण कर रहा है। जब इसका विरोध ग्रामीणों ने किया तो उन्हें धमकाने लगा।

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जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो मामले की जांच हुई लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उच्च न्यायलय ने जितेंद्र यादव की जनहित याचिका में स्पष्ट आदेश जारी कर कहा था कि राज्य सरकार सरकारी भूमि, नगर पालिका की भूमि, वन विभाग की भूमि ,राज्य व नेशनल हाइवे की भूमि से शीघ्र अतिक्रमण हटाएं लेकिन यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया।