खबर शेयर करें -

कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि पहले महिलाएं अपनी मर्जी से पुरुष मित्र के साथ होटलों से लेकर कई जगह जाती हैं फिर मतभेद पैदा होने पर इस कानून का दुरुपयोग करती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जो इस तरह के गलत और झूठे आरोप लगाती हैं, ऐसी महिलाओं को जेल भेज देना चाहिए।

अंकित हत्याकांड – सपेरे के साथ भी माही ने बनाए थे शारीरिक संबंध, जांच रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे

शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने के मामले में दायर चार्जशीट व समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं।

यह भी पढ़ें -  💥 “480% तक बढ़े सर्किल रेट से हड़कंप!” — विधायक बंशीधर भगत ने उठाई आवाज़, बोले “किसान और आमजन की जेब पर बढ़ा बोझ” 😟📈

कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि पहले महिलाएं अपनी मर्जी से पुरुष मित्र के साथ होटलों से लेकर कई जगह जाती हैं फिर मतभेद पैदा होने पर इस कानून का दुरुपयोग करती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जो इस तरह के गलत और झूठे आरोप लगाती हैं, ऐसी महिलाओं को जेल भेज देना चाहिए।

कोर्ट ने एक अन्य मामले का हवाला दिया कि एक युवती ने तो खुद अपने केस की पैरवी करते हुए कहा कि उसके पुरुष मित्र ने शादी का झांसा देकर कई जगह ले जाकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध केस दर्ज कराने से 15 वर्ष पूर्व से बने आ रहे हैं और एफआईआर अब की जा रही है। आखिर क्यों? कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रहीं हैं।

यह भी पढ़ें -  🚜💥 “पीएम मोदी आज करेंगे नई कृषि क्रांति की शुरुआत!” — नैनीताल के दुग्ध उत्पादकों से वर्चुअल जुड़ेंगे प्रधानमंत्री, लॉन्च होगी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ 🌾🐮

एक मामले में कोर्ट ने कहा कि कई महिलाएं यह जानते हुए कि उनका पुरुष मित्र पहले से शादीशुदा है इसके बाद भी उसके साथ संबंध बनाती हैं और बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के नाम पर केस दर्ज कराती हैं। कोर्ट ने कहा कि जो युवती ऐसा कर रही है वह बालिग व समझदार है। कोई बच्ची नहीं है जो पुरुष के झांसे में आ जाए।

यह भी पढ़ें -  उधम सिंह नगर: बिग ब्रेकिंग़ इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडियन आर्मी जवान का आकस्मिक निधन; परिवार में शोक की लहर

याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब किसी बालिग के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं होगा।

घरेलू हिंसा – सिर पर हथौड़ा मारा, पेचकस से गोदा, फिर पत्नी को बेड में कर दिया बंद;

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad