रिश्वत लेने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी जज नीलम पात्रा ने दो कर्मचारियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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रिश्वत लेने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी जज नीलम पात्रा ने दो कर्मचारियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
विजिलेंस के मुताबिक, तिलहर शाहजहांपुर निवासी राजकुमार गुप्ता ने 26 जनवरी 2016 को सहायक कृषि उत्पादन मंडी समिति रुद्रपुर में अरुण कुमार श्रीवास्तव निवासी बलिया यूपी और भुवन चंद्र गंगवार निवासी पुलभट्टा किच्छा पर मंडी में प्रवेश पर्ची के नाम पर 500 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए विजिलेंस ने जाल बिछाया और एसआई दानी राम आर्या के नेतृत्व में टीम ने 28 जनवरी को 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश नीलम पात्रा की अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी विजिलेंस प्रह्लाद नारायण मीणा ने कहा कि रिश्वत मांगने वालों की शिकायत बिना किसी संकोच के करें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1064 की व्यवस्था की गई है।