देहरादून। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिक, ऋषिकेश के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि 18 जुलाई 2021 को उनकी नाबालिग पुत्री पानी लेने के लिए घर के पास ही गई थी, जो काफी समय तक वापस नहीं आई। रातभर वह बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग पाया।
इसके बाद उन्होंने पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। 19 जुलाई को बेटी खुद ही घर लौट आई। पूछने पर बेटी ने बताया कि वह अपनी सहेली के घर चली गई थी। बिना बताए सहेली के घर जाने का कारण पूछा तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। बार-बार पूछने के बावजूद भी बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया।
बेटी बहुत डरी हुई लग रही थी और तनाव में थी। शिकायतकर्ता की पत्नी ने जब बेटी को भरोसे में लेकर पूछा तो उसने रोते हुए कहा कि काशु चौहान जोकि पेट्रोल पंप के सामने प्रापर्टी डीलर के कार्यालय में काम करता है, पिछले साल 2020 से घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था
10 जुलाई 2020 की शाम को जब वह दवा लेने के लिए जा रही थी तो आरोपित ने बेटी को रोका और कागज पर एक नंबर लिखकर देते हुए उस पर बात करने को कहा। किशोरी ने बात नहीं की तो दो-तीन दिन चुप रहने के बाद आरोपित ने फिर से उसे परेशान करना शुरू कर दिया।
20 अगस्त 2020 को बेटी तीज के लिए मेहंदी लेने गई थी तो आरोपित रास्ते में स्कूटी लेकर खड़ा था और जबरदस्ती उसे स्कूटी पर बैठा दिया और कहा कि वह उसे आगे छोड़ देगा। आरोपित उसे स्कूटी पर बैठाकर ऋषिकेश रोड से आइडीपीएल गोल चक्कर के पास ले गया और छेड़छाड़ शुरू कर दी।
हाथ की नस काटने व खुदकुशी करने की दे रहा था धमकी
पीड़िता ने बताया कि जब भी वह घर से बाहर निकलती तो आरोपित घर से कुछ ही दूरी पर स्कूटी में रहता था। धमकाता था कि यदि उसने उससे बात नहीं की तो वह हाथ की नस काट लेगा या खुदकुशी कर लेगा। मजबूरन पीड़ित उससे बात करने लगी। 14 जनवरी 2021 को किशोरी जब कास्मेटिक दुकान में सामान लेने गई तो आरोपित ने अपने आफिस में बुला लिया और उसे अपने परिचित के घर ले गया।
आरोपित ने उससे दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन किशोरी ने शोर मचाया तो उसने उसे छोड़ दिया। अप्रैल माह में किशोरी को गुमानीवाला स्थित अपने घर ले गया। इस दौरान आरोपित के स्वजन घर पर नहीं थे, जहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।