स्टिंग प्रकरण मामले में 17 को फैसला होगा। मामला सीबीआई के पास जाने के बाद करीब छह साल से जांच में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी। इस बीच पिछले माह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और स्टिंग करने वाले पत्रकार उमेश शर्मा को वॉयस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी हुए थे।
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स्टिंग मामले में वॉयस सैंपल देने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तीन नेताओं ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने सीबीआई को वॉयस सैंपल देने पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय लेने की बात कही।
बहस में उन्होंने इस मुकदमे की वर्तमान में चल रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उधर, स्टिंग करने वाले पत्रकार एवं वर्तमान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, वह जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन, फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत की है।
मामला सीबीआई के पास जाने के बाद करीब छह साल से जांच में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी। इस बीच पिछले माह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और स्टिंग करने वाले पत्रकार उमेश शर्मा को वॉयस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी हुए थे। सीबीआई कोर्ट ने खुद या अधिवक्ताओं के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा था।