खबर शेयर करें -

नाबालिग के स्कूटी चलाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक साल के लिए आरसी भी निलंबित कर दी है। इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई है।

हल्द्वानी – पत्रकारों ने विजिलेंस अधिकारी बनकर प्रधान सहायक से की ठगी,

यह भी पढ़ें -  मरचूला बस हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले एंबुलेंस चालक द्वारा पैसे की मांग करने पर लाइसेंस सस्पेंड

नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले बढ़ रहे हैं। मल्लीताल पुलिस ने पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी को पकड़ा जिसे नाबालिग किशोर चला रहा था। यह मामला न्यायालय में पहुंचा। बीती 18 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने फैसला सुनाते हुए वाहन स्वामी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही एक साल के लिए वाहन की आरसी को निलंबित कर दिया। एक साल तक स्कूटी को नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन का कारावास होगा।
आरटीओ (प्रवर्तन) नंद किशोर ने बताया कि नाबालिग के वाहन चलाने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई है। हम अभिभावकों से अपील करते हैं कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें। ये नियमविरुद्ध तो हैै ही, साथ ही इससे उनकी और दूसरों की जान को भी खतरा है।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी: किच्छा के चाचा लाया नशे की खेप, धरा गया इंजेक्शन तस्कर

उत्तराखंड में बढ़ता महिला उत्पीड़न-पूर्व पीएम की पोती ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा