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प्रभारी रतन सिंह कंडारी ने बताया कि आधार विनियम 2016 के अनुसार आधार धारक को हर दस साल पूरे होने पर अपने आधार के सहायक दस्तावेजों जैसे पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र को अपडेट कराना है।

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अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना हो चुका है तो उसमें आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से संबंधित दस्तावेज दोबारा अपलोड करा लें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से आधार के सहायक दस्तावेज को अपडेट कराने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 14 जून तक अपने दस्तावेज निशुल्क अपडेट करा सकते हैं।

यूआईडीएआई केंद्र जीएमएस रोड के केंद्र प्रभारी रतन सिंह कंडारी ने बताया कि आधार विनियम 2016 के अनुसार आधार धारक को हर दस साल पूरे होने पर अपने आधार के सहायक दस्तावेजों जैसे पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र को अपडेट कराना है।

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वह लगातार ऐसे लोगों को आधार अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी आधार सेवा केंद्र, बैंक जहां आधार बनता हो, ऐसे केंद्र जहां आधार अपडेशन से जुड़े काम होते हों, वहां जाकर अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपडेट करा सकते हैं।

आईडी प्रूफ के लिए दस्तावेज

पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का आईडी कार्ड, पेंशनर फोटो आईडी कार्ड, सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआईसी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता आईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड, एससी-एसटी-ओबीसी प्रमाणपत्र, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट/प्रमाणपत्र, ट्रांसजेंडर आईडेंटिटी कार्ड आदि।

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पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज
पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दिव्यांगता आईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड, एससी-एसटी-ओबीसी प्रमाणपत्र, ट्रांसजेंडर आईडेंटिटी कार्ड, विधायक, सांसद या पार्षद, गजटेड ऑफिसर ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, नाको, हेल्थ ऑफिसर, शिक्षण संस्थान के सर्वोच्च अधिकारी, ग्राम प्रधान, मुखिया आदि के हस्ताक्षर व मुहर के अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, जमीन की रजिस्ट्री, गैस कनेक्शन बिल, जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आदि।

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