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देहरादून: उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है. वोटिंग से पहले राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है. सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए है. साथ ही घोषणा की है कि 23 जनवरी को वोटिंग के दिन प्रदेश के नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सोमवार को सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी सामान्य प्रेक्षकों को चुनावी कार्यों और दायित्वों की जानकारी दी. यही नहीं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी को सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है.

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मतदान के दिन प्रदेश के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने संबंधित उत्तराखंड शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी नागर स्थानीय निकायों में मौजूद सभी राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा. ताकि इनमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 को सवेतन सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दी है.

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इसके साथ ही इस दिन निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगें. राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई बैठक के दौरान आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रेक्षकों को महत्त्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने तैनात प्रेक्षकों को स्थानीय निकायों की सामान्य जानकारी साझा करते हुए आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों द्वारा अधिकतम व्यय की सीमा, मतदान और मतगणना की सामान्य जानकारी दी गई है.

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साथ ही सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया में प्रेक्षकों की भूमिका भी बताई गई है. इसके अलावा चुनाव के दौरान प्रेक्षकों को ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं पर भी चर्चा की. वहीं, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल ने सामान्य प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में राजनीतिक दलों, उनके चुनाव चिन्हों समेत जिलों और उनके मतदाताओं की संख्या की जानकारी उपलब्ध करायी गई है.

उन्होंने नागर निकाय निर्वाचन 2024-25 के दौरान निर्वाचन ड्यूटी सम्बन्धी कार्यों और दायित्वों की जानकारी उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में प्रेक्षकों को जानकारी दी गई.

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