ADVERTISEMENTS Ad
खबर शेयर करें -

नवंबर 2016 में काशीपुर से शादी का कार्ड बांटने रामनगर आ रहे बाइक सवार दो युवकों को हल्दुआ के पास एंबुलेंस ने टक्कर मारी थी। हादसे में दोनों युवक की मौत हो गई थीं।

बवाल में पुलिस और ग्रामीणों पर डकैती का मुकदमा दर्ज, युवक की मौत पर हुआ था विवाद

नवंबर 2016 में काशीपुर से शादी का कार्ड बांटने रामनगर आ रहे बाइक सवार दो युवकों को हल्दुआ के पास एंबुलेंस ने टक्कर मारी थी। हादसे में दोनों युवक की मौत हो गई थीं। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एंबुलेंस चालक को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें -  लालकुआं: हाईवे पर टुकटुक से छिटककर नीचे गिरा युवक, सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत; परिवार में मातम

अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2016 को राजकुमार पुत्र गंगाराम निवासी डिफेंस काॅलोनी श्यामपुरम काशीपुर, अजय शर्मा पुत्र सतीश चंद्र शर्मा निवासी श्यामपुरम काॅलोनी काशीपुर बाइक से शादी के कार्ड बांटने रामनगर आ रहे थे। पीरूमदारा क्षेत्र के ध्यानी फार्म के पास एंबुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी।

यह भी पढ़ें -  📱 उत्तराखंड के 10वीं-12वीं के छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे पैसे, CM धामी के निर्देश पर प्रक्रिया तेज

हादसे में राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई और अजय शर्मा ने काशीपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक अजय शर्मा के पिता सतीश चंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने एंबुलेंस चालक शाहनवाज पुत्र शकील निवासी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा हल्द्वानी के खिलाफ धारा 279, 304ए के तहत मुकदमा दर्ज किया।

इस मामले की सुनवाई रामनगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की कोर्ट हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धारा 279 में छह महीने का सश्रम कारावास, एक हजार अर्थदंड और धारा 304ए में दो साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।

यह भी पढ़ें -  अवकाश के दिन भी जारी रही पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल, शासन-प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी

हादसा – नैनीताल मार्ग पर अनियंत्रित हो खाई में गिरी पर्यटकों की कार, बच्ची की हुई तत्काल मौत

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad