एडीजे के अवकाश पर होने के कारण हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि 13 मार्च लगाई गई है। जबकि नियमित केस में आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
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अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपियों में से एक सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर अब अदालत 13 मार्च को सुनवाई करेगी। अब नियमित केस में तीनों आरोपियों पर आरोप तय करने की तिथि भी आगे बढ़ाकर 18 मार्च कर दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) के अवकाश पर होने के कारण ये तिथियां निर्धारित की गई हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एडीजे के अवकाश पर होने के कारण हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि 13 मार्च लगाई गई है। जबकि नियमित केस में आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
आरोप तय करने के दिन तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता अदालत में पेश होंगे। तीनों राज्य की अलग-अलग जेलों में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत की ओर से संबंधित जेल अधीक्षकों को उनके तलब के आदेश भेजे गए हैं। आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि अभी केवल सौरभ भास्कर की जमानत याचिका अदालत में दाखिल की गई है।