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हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

जिलाधिकारी ने 18 लाख रुपये से अधिक की स्टांप चोरी पकड़ी, लगा आठ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी का जवाब पेश करना आवश्यक है। इसलिए उनका एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें क्योंकि डीएम उत्तरकाशी ने ही मामले की जांच की थी। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उद्यान निदेशक की लापरवाही की वजह से कई किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। सरकार ने एक योजना के तहत किसानों को फल व पौधे वितरित करने की योजना चलाई थी

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जिसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियमविरुद्ध तरीके से दे दिया। ट्रेडर्स ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ों रुपये अपने खाते में जमा करवा दिए गए। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र में भी किया। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी।

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