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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 9.38 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है। अब राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान हर हाल में महीने की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।

​इस फैसले से उन लाखों लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी, जिन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है।

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​पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान पर जोर

​मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्देश सचिवालय में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर जानबूझकर या लापरवाही के कारण पेंशन भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

​मुख्य बिंदु:

  • लाभार्थी संख्या: वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 9 लाख 38 हजार से अधिक लाभार्थी प्रभावित होंगे।
  • भुगतान की समय सीमा: हर माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से पेंशन राशि भेजनी होगी।
  • लाभ: इस निर्णय से लाभार्थियों को अपनी मासिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी, और भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
  • पेंशन राशि में वृद्धि: गौरतलब है कि धामी सरकार ने पूर्व में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ₹1200 से बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह कर दी है।
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​मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब, बुजुर्ग और वंचित वर्ग को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, और यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाने के भी निर्देश दिए।