नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।
पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने आदेश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये राज्य सरकार से दिलाएगा। आरोपी पीड़िता को सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए मिला।
2018 में दर्ज कराया था मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि एक सितंबर 2018 को 16 वर्ष दो महीना की किशोरी के पिता ने पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी से फेसबुक पर एक महीने पहले जसपाल निवासी देवाल चिन्यली चोरिंग देवाल जिला चमोली ने दोस्ती की।
फेसबुक के जरिए शुरू बातचीत
जसपाल देहरादून में अंबीवाला राजीवनगर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। दोनों ने फेसबुक के जरिए एक-दूसरे का नंबर साझा किया और बातचीत शुरू कर दी। आरोप है कि जसपाल पीड़िता को झांसा देकर 23 अगस्त 2018 को बंजारावाला कारगी चौक स्थित एक कमरे पर लेकर गया। वहां जबरन पीड़िता से दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। झांसा देकर घर भेज दिया कि वह उससे शादी करेगा। आरोपी इसके बाद बार-बार पीड़िता पर मिलने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इस बारे में परिजनों को बताया। तब केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन सितंबर 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के बाद तीन दिसंबर 2018 को न्यायालय में चार्जशीट फाइल की। इसमें आठ गवाह शामिल किए। आरोपी के खिलाफ पांच जनवरी 2019 को आरोप तय किए गए और केस ट्रायल पर आया। कोर्ट ने आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सजा पर फैसला दिया। सजा दिलाने में आरोपी के खिलाफ पीड़िता की गवाही सबसे अहम रही।



