देहरादून। उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 को अधिसूचना संख्या 1958-xxxi (15)G/24-74 (सा) / 2018 के अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की है। यह अधिसूचना मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स के पैरा-243 के तहत जारी की गई है।अधिसूचना के पैरा-4 में यह स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारियों को मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स के पैरा-247 के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर तीन से अधिक स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार नहीं होगा।इस वर्ष 2025 के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, इस कार्यालय के आदेश संख्या 678/14-आर० ए०/स्था० अ०/2025-26 दिनांक 20 अगस्त 2025 के द्वारा 15 सितंबर 2025 को अनवष्टका के त्यौहार पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा शेष दो स्थानीय अवकाश भी घोषित किए गए हैं।यह व्यवस्था स्थानीय त्योहारों एवं सांस्कृतिक अवसरों को ध्यान में रखकर सामाजिक एवं प्रशासनिक कामकाज में सामंजस्य बनाए रखने हेतु लागू की गई है।राज्य सरकार की इस अधिसूचना का पालन सभी संबंधित सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक कार्यालयों को करना अनिवार्य होगा।इससे राज्य के सामान्य प्रशासन में स्थिरता बनी रहेगी एवं स्थानीय जरूरतों को भी अधिकारिक मान्यता मिलेगी।यह खबर राज्य सरकार के द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के आधार पर तैयार की गई है।