जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कैंप कार्यायल में महिला सुरक्षा समिति की बैठक ली। समिति ने 33 स्थलों में स्कूली बच्चियों के साथ कार्यशाला की है। बालिकाओं ने शहर में 480 स्थल को असुरक्षित बताया है।
डीएम ने उप नगर आयुक्त तुषार सैनी को 15 अक्टूबर से सभी स्थलों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उप नगर आयुक्त ने बताया कि 60 स्थलों का सर्वे कर लिया है। डीएम ने कहा कि असुरक्षित स्थानों पर सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस और परिवहन विभाग शाम के समय एनफोर्समेंट करें।
इन सभी स्थलों का राजस्व, पुलिस और नगर निगम सत्यापन करेगा। जिन स्थलों में लाइट नहीं है ऐसे शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में उरेडा लाइट की व्यवस्था करेगा। असुरक्षित स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी को 10 दिन के भीतर कोचिंग सेंटर के लिए एसओपी तैयार करेंगे। डीएम ने ऐसे दुकानदारों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए जिन दुकानों पर अनावश्यक भीड़ रहती है।
एआरटीओ विपिन कुमार में बताया कि ऑटो चालक के साथ बैठक हो चुकी है। उन्हें जल्द ही आई कार्ड जारी किए जाएंगे और ऑटो में चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर भी चस्पा किया जायेगा। बैठक में नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, एसपी क्राइम प्रकाश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई, अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह थे।
फड़-ठेलों की संख्या निर्धारित करें
डीएम वंदना सिंह ने कैंप कार्यालय में शहर में वेडिंग जोन निर्धारण को लेकर अधिकरियों के साथ बैठक की। डीएम ने नगर आयुक्त को फड़ -ठेलों की संख्या के साथ ही वेडिंग जोन के स्थल भी चिन्हित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा की नगर निगम को शहर में लगने वाले फड़ों की संख्या की ऊपरी सीमा निर्धारित करनी होगी।
साल 2022 में नगर निगम ने फड़ ठेलों का सर्वे कराया था जिसमें लगभग 1680 फड़ की संख्या निर्धारित की गई थी। कहा की त्योहार का सीजन शुरू होते ही बाजार में फड़ की संख्या बढ़ जाती है। पिछले दिनों डीएम ने कहा कि कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट में अराजक तत्वों के कारण माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को निजी खाली प्लॉट में भू स्वामी से चाहर दीवारी या तार बाड़ कराने के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया की अभी तक ऐसे 14 प्लॉट स्वामियों को नोटिस भेजे गए हैं।
7 से 11 अक्टूबर तक होगा ऑटो चालकों का सत्यापन
सात अक्टूबर से शहर के ऑटो रिक्शा चालकों को एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। पहले दिन हल्द्वानी नगर निगम केंद्र से 16 किमी. की परिधि में पड़ने वाले मार्गों पर चलने वाले 75 और दूसरे दिन 84 ऑटो चालकों को सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
तीसरे दिन 9 अक्टूबर को कालाढूंगी चौराहे से लामाचौड़, मुखानी चौराहा से पाल कॉलेज, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से गौलापार-हल्द्वानी क्षेत्र के 74 और 10 अक्टूबर को कब्रिस्तान गेट हल्द्वानी से गौलापार-दानीबंगर के 75 और 11 अक्टूबर को कब्रिस्तान गेट हल्द्वानी से गौलापार-दानीबंगर, मुखानी चौराहे से पनचक्की-हाईडिल गेट-काठगोदाम, लालडांठ से काठगोदाम व पीपुल्स कॉलेज हल्द्वानी से रुद्रपुर मार्ग पर चलने वाले 75 ऑटो चालकों का सत्यापन किया जाएगा।
एआरटीओ बीके सिंह ने बताया कि सत्यापन के लिए निर्धारित दिनों के दौरान वाहन स्वामी या चालक के उपस्थित नहीं होने पर उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। वाहन चालक पहचान के रूप में न्यूनतम 2 आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य लाने के निर्देश दिए गए हैं।
सत्यापन के दौरान ऑटो रिक्शा में पीले और नीले रंग के दो स्टीकर चिपकाए जाएंगे जिसमें नीले रंग के स्टीकर में आरटीए की ओर निर्धारत मार्ग संख्या और पीले स्टीकर में परिवहन विभाग की ओर से दिया गया विशेष क्रमांक दर्ज होगा। साथ ही ऑटो रिक्शा के पीछे पुलिस हेल्पलाइन नंबर, एंबुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवा और महिला हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ स्टीकर चिपकाया जाएगा।