हल्द्वानी, राज्य के समस्त विद्यालयों में अब कक्षा एक में पूर्व की भांति प्रवेश होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब स्कूलों में 6 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे भी प्रवेश ले सकेंगे।
शासन ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित की थी। इस नियम के लागू होने से अभिभावकों के लिए अपने बच्चों का स्कूलों में प्रवेश दिलाना बड़ी चुनौती बन गया था। उन्होंने नए नियम में राहत देने की मांग की थी।
इस संबंध में बीते मार्च माह में प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सहित उच्च स्तर पर कक्षा 1 में पूर्व की भांति प्रवेश की मांग की थी। बुधवार को सरकार ने मांग पर कार्रवाई करते हुए पूर्व के आदेश को बदलकर नया आदेश जारी कर दिया है। पुराने नियम से कक्षा एक में प्रवेश मिलने के नए शासनादेश से शिक्षकों एवं अभिभावकों में खुशी की लहर है।
इधर, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी मनोज तिवारी ने नए शासनादेश पर राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि शासनादेश सराहनीय है, इससे अब उन बच्चों को भी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा, जो उम्र बाध्यता के कारण से प्रवेश नहीं ले पाए थे और घर पर बैठने को मजबूर थे।