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प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी की अदालत ने पुलिसकर्मी की मौत मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1.41 करोड़ रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पीसी जोशी ने बताया कि नैनीताल जिले में तैनात दिनेशपुर बुक्सौरा निवासी सिपाही अरुण मौर्य हल्द्वानी से अभियुक्तों को लेकर सहकर्मियों के साथ जिला न्यायालय जींद हरियाणा में पेशी पर गए थे।

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प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी की अदालत ने सड़क दुर्घटना में हुई पुलिसकर्मी की मौत मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1.41 करोड़ रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।

घटना 29 मार्च 2022 की है। पीड़ित परिवार की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पीसी जोशी ने बताया कि नैनीताल जिले में तैनात दिनेशपुर बुक्सौरा निवासी सिपाही अरुण मौर्य हल्द्वानी से अभियुक्तों को लेकर सहकर्मियों के साथ जिला न्यायालय जींद हरियाणा में पेशी पर गए थे।

रात को वापस आते समय पेरीफेरी रोड हाईवे पर मवीकला कट बागपत के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में सिपाही अरुण मौर्य, सिपाही परवीन कुमार, सिपाही मनोज कुमार और दारोगा रमेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अरुण की उपचार के लिए दौरान मौत हो गई थी।

पुलिसकर्मी की पत्नी सुमन मौर्य ने कोर्ट में वाद दायर किया था। आठ अगस्त को मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी की अदालत ने टक्कर मारने वाले ट्रक के बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय हल्द्वानी को आदेश दिया कि एक करोड़ 41 लाख 39 हजार 500 रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को अदा की जाए।