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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने गांजा की तस्करी के मामले में दोष सिद्ध दो दोषियों को 14-14 साल के कठोर कारावास के साथ साथ प्रत्येक को 1.40 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

एनडीपीएस एक्ट व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने गांजा की तस्करी के मामले में दोष सिद्ध दो दोषियों को 14-14 साल के कठोर कारावास के साथ साथ प्रत्येक को 1.40 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को आठ- आठ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 17 सितंबर 2020 को बेलबाबा मंदिर के पास चैकिंग के दौरान पुलिस को सड़क किनारे खड़ी सैंट्रो कार नजर आई। जैसे ही पुलिस की गश्ती टीम सैंट्रो कार के पास पहुंची तो कार में सवार लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 54 किलो 600 ग्राम प्रतिबंधित गांजा बरामद हुआ। कार में यह गांजा अलग- अलग 39 बंडलों में रखा गया था।

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प्रतिबंधित गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने कार में सवार दोनों युवकों मनोज कुमार निवासी आदर्श कालोनी घास मंडी वार्ड नंबर 17 रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर व राजेंद्र आर्या निवासी आवास विकास जगतपुरा, रूद्रपुर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया।

शनिवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पैरवी करते हुए अपने तर्कों को साबित करने के लिए पांच गवाह न्यायालय में पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से भी अपना तर्क न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों व गवाहों के बयानों को सुनने तथा अभिलेखों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए 14-14 साल के कठोर कारावास के साथ ही प्रत्येक को 1.40 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।