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हल्द्वानी। उजाला नगर में 16 नवंबर को हुए तनावपूर्ण घटनाक्रम के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पूर्व प्रदेश मंत्री विपिन पांडे को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

पूर्व में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली गई।

अदालत ने रखीं कड़ी शर्तेंअदालत ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि अभियुक्त किसी भी प्रकार साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। उसे दो जमानती एवं भारी मुचलका राशि जमा करनी होगी।

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अभियुक्त को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा और भविष्य में ऐसी किसी भी हिंसक गतिविधि से पूर्णतः विरत रहना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी शर्त के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाएगी।क्या था पूरा मामला16 नवंबर को हल्द्वानी के उजाला नगर क्षेत्र में बछड़े का कटा सिर मिलने से स्थानीय लोगों में तनाव फैल गया था।

घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किए, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
इसी दौरान कमलुवागांजा निवासी और पूर्व भाजयुमो मंत्री विपिन पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने भीड़ को भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने का कार्य किया।

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इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।जमानत याचिका पर सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जांच अभी जारी है और अभियुक्त इसमें पूरा सहयोग करेगा।

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साक्ष्यों के अभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने रिहाई की मांग की, जिस पर अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी।

जमानत मिलने के बाद विपिन पांडे ने कहा, “मेरे हिंदुत्व से जुड़े कार्यों और सनातन धर्म के प्रसार के प्रयासों से कुछ लोग असहज हैं और मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं।

लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे मेरे विरुद्ध कितनी भी साजिश कर ली जाए, मैं हिंदुत्व और सनातन धर्म की सेवा पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ करता रहूंगा।”

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