गली-मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा संबंधित दिक्कतों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने नैनीताल की लोअर माल रोड में सुबह 6 से 8.30 बजे तक यातायात बंद रखने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गली-मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा संबंधित दिक्कतों के मामले में खुद संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है. इसी बीच नैनीताल की लोअर माल रोड में सुबह 6 से 8.30 बजे तक यातायात बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस अवधि में अधिक लोग और खिलाड़ी लोअर माल रोड में घूमने के साथ-साथ व्यायाम कर सकें.
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में सुबह 6 बजे से 7.30 बजे तक लोअर माल रोड में लोगों के घूमने के लिये यातायात बंद किया जाता है, जिसे 8.30 बजे तक किया जाना चाहिए. जिला एवं पुलिस प्रशासन इस अवधि में अपर माल रोड में ही दोनों तरफ यातायात संचालन का प्रबंध करें. साथ ही सुबह लोअर माल रोड में यातायात बंद रहने का प्रचार भी करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग सुबह माल रोड में घूमने निकलें. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के एक वीडियो के आधार पर कुछ बच्चों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके खेलने के लिये मैदान न होने और गली-मोहल्लों में अंकल, आंटी द्वारा खेलने से मना करने से उनका बचपन प्रभावित होने की शिकायत की थी. इस पत्र पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है.
मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में खेल मंत्रालय, भारत सरकार, खेल निदेशक उत्तराखंड और सचिव शहरी विकास उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि खेलो इंडिया के तहत कोई ऐसी पॉलिसी है. जिसके तहत बच्चों के शाररिक विकास हेतु खेल के मैदान बनाये जा सकें. इसके अलावा कहा कि खेल के मैदान न होने से बच्चे मोबाइल और कम्प्यूटर में समय बर्बाद कर रहे हैं. जिससे उनका शारीरिक व मानसिक विकास बाधित हो रहा है.