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ट्रेन से कहीं आने-जाने पर हम अक्सर बस और फ्लाइट की तुलना में ज्यादा सामान ले जाते हैं. हालांकि अगर आपका सामान जरूरत से ज्यादा दिखाई दे तो टीटीई आप पर जुर्माना भी लगा सकता है. रेल में सफर के दौरान 3 चीजें ले जाना पूरी तरह बैन होता है. अगर चेकिंग के दौरान टीटीई को उनका पता चल गया तो सीधा जेल होगी और भारी-भरकम जुर्माना अलग से चुकाना होगा. आइए जानते हैं कि वे 4 चीजें कौन सी हैं, जिन्हें हमें कभी भी ट्रेन में नहीं ले जाना चाहिए.

तेजाब (Acid)

ट्रेन (Indian Railways) में तेजाब की बोतल ले जाना पूरी तरह बैन है. अगर कोई यात्रा ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है. इस धारा के तहत आपको तेजाब की बोतल ले जाने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या 3 साल की कैद हो सकती है. लिहाजा कोशिश करें कि ट्रेन में आप ऐसी गलती कभी न करें.

स्टोव या गैस सिलेंडर (Stove or Gas Cylinder)

दूसरी जगहों पर रहकर काम करने वाले लोग अक्सर घर वापसी के दौरान अपने स्टोव और सिलेंडर को भी साथ ले जाते हैं. रेलवे एक्ट के तहत ट्रेन में गैस सिलेंडर और स्टोव को ले जाना गैर-कानूनी है. अगर किसी को लगता है कि उसके लिए ऐसा करना मजबूरी है तो रेलवे से पूर्वानुमति हासिल कर केवल खाली सिलेंडर ही ले जा सकते हैं. भरा सिलेंडर मिल जाने पर जेल और सख्त जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

पटाखे (Crackers)

ट्रेनों (Indian Railways) में पटाखे ले जाना पूरी तरह बैन हैं. पटाखों के विस्फोट से ट्रेन में आग और जनहानि हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में पटाखे ले जाता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. उसे भारी जुर्माने के साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है. लिहाजा आप भी कभी ऐसी गलती न करें और पटाखों को ट्रेन में न ले जाएं.

असलहे (Weapons)

आप ट्रेन (Indian Railways) में लाइसेंसी हथियारों को छोड़कर तलवार, चाकू, भाला, कट्टा, राइफल या दूसरे कोई भी घातक हथियार नहीं ले जा सकते. ऐसा करने पर आप पर रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू की जा सकती है. जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ऐसे में इस तरह के हथियारों से दूरी बनाकर ही यात्रा करें तो बेहतर रहेगा.

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