खबर शेयर करें -

कई लोगों की शिकायत रहती है कि करेंसी नोट पर कुछ लिखा होने से सामने वाले ने वह नोट लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये नोट अवैध है या ख़राब हो गया है. इस बारे में केंद्र सरकार ने अपनी बात सामने रख दी है.

बता दें कि बैंक नोट पर कुछ लिखा होने के कारण वह इनवैलिड या बेकार नहीं होता है. वे लिखा-पढ़ी के बाद भी लीगल (मान्य) होंगे और चलन में रहेंगे. अगर कोई आपसे यह कहता है कि बैंक नोट लेने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उस पर कुछ लिखा है और वह अवैध है, तो यह बात पूरी तरह से गलत है.

फर्जी दावा आया सामने

अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फर्जी दावा सामने आ रहा है, जिसमें एक मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइंस के अनुसार, नोट पर कुछ भी लिखना उसे अवैध करार देगा और वह लीगल टेंडर में या चलन में नहीं रहेगा. इस वायरल मैसेज में कहा गया था कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे भारतीय लोग इस मसले की महत्ता समझ सके.

इस बारे में केंद्र सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक (PIB Fact Check) विंग की टीम ने रविवार (8 जनवरी, 2023) को ट्विटर पर सफाई दी है. PIB ने साफ तौर पर कहा कि यह संदेश महज अफवाह है. इसमें किए गए दावे में किसी प्रकार का दम नहीं है. फैक्ट चेक में बताया गया कि ऐसा नहीं है, बैंक नोट्स पर लिखने से वे अवैध नहीं होते है.

क्या है क्लीन नोट पॉलिसी

PIB Fact Check की टीम ने क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) का हवाला देते हुए सलाह दी है कि लोगों से गुजारिश है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान

आरबीआई ने कहा कि देश में आम जन को लेन-देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट (पेपर करेंसी) मिले हैं. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है कि लोग किसी भी सूरत में बैंक नोट्स को स्टेपल (स्टेपलर से पिन न लगाएं) न करें. साथ ही न उन पर कुछ भी लिखें, न ही रबर स्टांप लगाएं और न ही किसी प्रकार का निशान बनाएं. साथ ही माला, खिलौने, पंडाल या फिर धर्म स्थल सजाने के लिए नोटों का इस्तेमाल नहीं करें