नैनीताल: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सितारगंज में विधायक की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने और चुनाव अधिकारी को हटाने जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को निस्तारित कर दिया है. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 7 दिन के भीतर निस्तारित करें.
दरअसल, उधम सिंह नगर निवासी एक महिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि सितारगंज के स्थानीय विधायक की ओर से सरकारी वाहन और मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है. याचिका में हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई है कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए. ताकि, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके.
चुनाव अधिकारी को हटाने की भी रखी गई थी मांग: याचिका में ये भी कहा गया कि सितारगंज ब्लॉक में संजय कुमार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है. जो पूर्व में यहां के सहायक डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है. जो आचार संहिता नियमावली के खिलाफ है. इसलिए इन्हें चुनाव अधिकारी के पद से हटाया जाए.
बता दें कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू है. अगर चुनाव की तिथियों की बात करें पहले चरण के तहत 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत 28 जुलाई को वोटिंग होगी. जबकि, आगामी 31 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी. लिहाजा, गांव की सरकार बनाने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है.



