उत्तराखंड लालकुआं हल्दूचौड़
- हाई कोर्ट ने सुनाया समाजसेवी शुभम अंडोला के पक्ष में फैसला
- पूर्व निर्धारित जगह पर ही लगेगा ट्रांसफार्मर
- शुभम अंडोला ने अदालत के फैसले को इंसाफ की जीत बताया
- विवाद के दौरान समर्थन में खड़े लोगों का भी आभार व्यक्त किया
हल्दूचौड़ यहां नया बाजार स्थित अंडोला कॉन्प्लेक्स के सामने लगने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर को लेकर उपजे विवाद में विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है हाईकोर्ट ने समाजसेवी सुभम अंडोला के ट्रांसफार्मर लगाने के फैसले को नियम के तहत सही माना है और इस पर उन्होंने उक्त ट्रांसफार्मर को लगाए जाने का आदेश कर दिया है इस पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी को भी इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि ट्रांसफार्मर को लगाने में यदि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न किया जाता है तो इस पर प्रभावी कदम उठा सकते हैं उल्लेखनीय है कि युवा समाजसेवी शुभम अंडोला द्वारा अपने कॉन्प्लेक्स के सामने विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का आवेदन किया गया था 33 किलो वोल्ट के ट्रांसफर लगने हेतु आने वाली धनराशि भी उन्होंने विद्युत विभाग को जमा करवा दी थी लेकिन स्थानीय ग्राम प्रधान एवं उनके समर्थन में उतरे कुछ लोगों द्वारा इसे राजनीतिक माहौल देने का प्रयास किया गया और ट्रांसफार्मर को ना लगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया शुभम अंडोला ने इस पर जमा धनराशि विद्युत विभाग से वापस लेने का आवेदन किया लेकिन विद्युत विभाग ने उनकी जमानत राशि वापस करने में आनाकानी की इस पर शुभम अंडोला ने अदालत में याचिका दायर की हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए माना कि उक्त स्थान पर लगने वाले ट्रांसफार्मर से किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है क्योंकि उसके सामने भी एक ट्रांसफार्मर पूर्व में लग चुका है जिससे किसी को कोई असुविधा नहीं है लिहाजा निर्धारित जगह पर ही ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश कर दिया गया है इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर किसी भी प्रकार का व्यवधान खड़ा होने पर जिलाधिकारी को प्रभावी कदम उठाने का भी आदेश दिया है शुभम अंडोला ने इस जीत को इंसाफ की जीत बताते हुए उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जो इस धर्म युद्ध की लड़ाई में उनके साथ खड़े थे।