लाल कुआं निवासी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है।
लाल कुआं निवासी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा चार लाख रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा गया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि लालकुआं थानाक्षेत्र निवासी 11 वर्षीया पीड़िता को उसके पड़ोसी बरेली निवासी वाजिद अली ने 31 दिसंबर 2020 को बाजार ले जाने के बहाने बहेड़ी, फिर बरेली ले जाकर दुष्कर्म किया। एक स्थानीय महिला की मदद से वह पुलिस तक पहुंची। जोशी ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध आठ गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध सिद्ध हो गया