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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हल्द्वानी की रहने वाली 16 साल की छात्रा से रामनगर के सूरज बोरा उर्फ पप्पू नाम के युवक ने जान-पहचान बढ़ाई। इसके बाद शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया।…

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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

शादी का झांसा दे नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि हल्द्वानी की रहने वाली 16 साल की छात्रा से रामनगर के ग्राम नाथुपुरा छोई निवासी सूरज बोरा उर्फ पप्पू नाम के युवक ने जान-पहचान बढ़ाई। इसके बाद शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। लंबे समय तक रामनगर क्षेत्र में किराए के कमरे में रखा। इस दौरान कई बार दुष्कर्म भी किया।

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अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

अगस्त 2020 में पीड़िता के पिता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं, नाबालिग गर्भवती भी हो गई। बाद में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया गवाहों के परीक्षण के बाद दोष सिद्ध हो गया, जिस पर अदालत ने सूरज बोरा को 20 साल की सजा सुनाने के साथ 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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