खबर शेयर करें -

प्रदेश में निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को अब नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं और आरटीई के तहत निजी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों में शासनादेश भेज दिए हैं।

यह भी पढ़ें -  🔥 उत्तराखंड में बड़ा फैसला! दशकों से वन भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार

प्रदेश में पहले सरकार की ओर से किसी भी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं पास छात्राओं को नंदा गौरा योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन इस बार से इस नियम में बदलाव किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 2023-24 सत्र के लिए नंदा गौरा में 51 हजार की राशि भेजी जाती है। जो सीधे छात्राओं के खाते में योजना का सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें -  नैनीताल दुग्ध संघ का बड़ा फैसला: दुग्ध उत्पादकों के लिए ₹2 मूल्य वृद्धि की घोषणा, 700 महिलाओं के बीच अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दी सौगात

वही बाल विकास परियोजनाओं की सुपरवाइजर और सीडीपीओ की ओर से आवेदनपत्रों में लगे प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही है। प्रमाणपत्र जांचने के बाद ही नंदा गौरा के आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं।