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उत्तराखंड में धामी सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन पर फैसला ले लिया है।

धामी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

जिससे प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती की नई नियमावली अब लागू हो जाएगी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। 2027 में होने जा रहे अर्धकुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। साथ ही ई स्टैंप व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है।

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय

  • आगामी वर्ष 2027 हरिद्वार में माह जनवरी से माह अप्रैल तक कुम्भमेला आयोजित किया जाना है, जिस के​ लिए कुम्भ मेला-2027 के संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए मेला अधिष्ठान कार्यालय में 9 स्थायी, 44 अस्थायी तथा 29 आउटसोर्स, इस प्रकार कुल 82 पदों को सृजित किया जाना है। जिसको कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
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शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन

  • प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 02 वर्ष की सेवा/मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिनके द्वारा 10 वर्ष की सेवा/प्रवक्ता पद पर पदोन्नत ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की पूर्ण कर ली गयी है
  • प्रधानाचार्य के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने के लिए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्राप्त ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल.टी. के पद पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
  • मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा उक्त पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो तथा जो निर्धारित शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हैं, भी सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
  • प्रधानाचार्य पद पर भर्ती हेतु प्रथम बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा में नॉन बी०एड० प्रवक्ता भी पात्र होंगे।
  • सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया जा रहा है।
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उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान लिए तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता

  • इसके तहत डिजिटल ई-स्टाम्पिंग/ पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू किये जाने के लिये अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के जरिए उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी
  • इसी क्रम में जनता को स्टाम्प क्रय की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध कराये जाने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य कुछ अनुच्छेदों को इस नियमावली में शामिल किया गया
  • ऐसे में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख में दिए गए प्रावधान, गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेद 26 कस्टम बांड (Customs Bond) को इस नियमावली में सम्मिलित किया जाना है, जिससे सीमा शुल्क के लिये स्टाम्प शुल्क में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सम्भव हो पायेगा और उत्तराखण्ड राज्य में बांड निष्पादित करने वाले करदाता उक्त सुविधा का पूर्ण लाभ उठा सकेंग