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प्रदेश की मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने से 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। 

प्रदेश की मलिन बस्तियों को फिर राहत मिली है। राजभवन ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी। अगले तीन साल तक बस्तियों से उजड़ने का खतरा टल गया है।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गईं थीं। इसके लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिससे बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिल गई थी। 2021 में सरकार फिर अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्तूबर में खत्म हो गई थी।
अब सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाई है, जिसकी अवधि 2027 तक होगी। मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।

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उधर, सरकार मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी काम कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों धामी कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगाई थी।

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