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2004 में व्यापारी पुत्र की हत्या में प्रथम अपर जिला जज सुशील तोमर की अदालत ने भाजपा नेता समेत दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनो को एक एक लाख के जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 21 फरवरी 2004 को गल्ला मंडी निवासी किशन चंद्र अग्रवाल ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए कहा था कि उनका पुत्र तरूण बिंदल रामनगर में रुपये लेने गया हुआ था, जो अब तक वापस नहीं लौटा, 22 फरवरी को सुल्लतानपुर पट्टी के पास एक युवक की लाश मिली।

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मौके पर पहुंचे व्यापारी किशन चंद्र अग्रवाल ने उसकी शिनाख्त अपने पुत्र तरूण बिंदल के रूप में की थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 25 फरवरी 2004 को दोराहा में पुलिस ने वर्तमान विधायक शिव अरोरा के नजदीकी मोहित कक्कड़ और उसके दो अन्य साथी मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की तथा एक किशोर को घेर लिया, जिस पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी।

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पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह तरूण बिंदल के दोस्त है और उन्होंने ही उसे गोली मारकर और चाकू से वार कर हत्या की थी। तीनों के पास से पुलिस ने तरूण बिंदल से लूटे गए रुपये और हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया, साथ ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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करीब 19 साल चले मुकदमे में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 11 गवाह पेश हुए। साथ ही मृतक तरूण बिंदल और आरोपितों की मोबाइल लोकेशन पास पास मिलने और लूटे गए रुपये और तमंचा बरामद होने पर मोहित कक्कड़, मोहित कक्कड़ उर्फ विक्की पर आरोप सिद्ध हो गया।

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