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हल्द्वानी।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की करीब 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि जिन लोगों को हटाया जाना है, उनके पुनर्वास की योजना बनाई जानी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार के अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैठक कर पुनर्वास योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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साथ ही राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया है।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बनभूलपुरा में रहने वाले लोग लंबे समय से वहां बसे हुए हैं, ऐसे में अदालत को निर्दयी नहीं होना चाहिए।

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मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

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इस मामले की अगली सुनवाई कल (शुक्रवार) निर्धारित है, जिसमें पुनर्वास योजना की प्रगति पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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