अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले पिता को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 5 साल की कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी पिता पर सौतेली बेटी को जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगा था.
बाजपुर थाना क्षेत्र में सौतेली बेटी से अश्लील हरकत करने वाले पिता को जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. पूरे मामले में एडीजीसी की ओर से कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया गया.
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि बाजपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने बीती 25 जुलाई 2021 को थाने में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कुछ समय पहले अपने बच्चों के साथ एक शख्स के पास कमरा किराए पर लेने आई थी. शख्स ने उसे कमरा देने के साथ ही उसके साथ शादी भी कर लिया था. महिला ने बताया कि 24 जुलाई 2021 की रात उसका पति शराब पीकर घर आया और उसने 11 साल की सौतेली बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी. जब उसकी बेटी ने विरोध किया तो उसका गला दबाते हुए गालियां दी. आरोप था कि साथ ही जान से मारने का प्रयास भी किया गया. महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में चल रहा था.
इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी को धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने, धारा 354 में 3 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ 323, 504, 506 भादसं में 1-1 साल के कठोर कारावास की सजाई.
वहीं, कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए भी दिए जाएं.