खबर शेयर करें -

नैनीताल। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर युवती को अपने झांसे में लेकर शादी का झूठा वादा करने वाले गाजियाबाद निवासी अमन कुमार मिश्रा पर नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने आज सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें -  ⚠️ “रील्स का चस्का बना रहा मन को बीमार!” — मोबाइल की स्क्रीन में गुम लोग हो रहे तनावग्रस्त, नींद गायब, चिड़चिड़ापन बढ़ा 😴📵

अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने दिल्ली निवासी पीड़िता से फेसबुक के ज़रिए दोस्ती की और शादी का झूठा वादा कर सगाई की तारीख भी तय कर दी। जुलाई 2025 में आरोपी ने पीड़िता को नैनीताल घुमाने लाया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता के शादी के लिए कहने पर आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया, लेकिन 20 जुलाई की रात वह फोन बंद कर फरार हो गया। जब पीड़िता और उसके परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उनसे मिलना अपराधी ने इनकार कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर 30 जुलाई को थाना तल्लीताल में मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें -  💥 “धामी ने मांगे 17 हजार करोड़!” — दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात, उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी पहल 🚀🏔️

न्यायालय में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अदालत ने आरोपी के फरार होने और सबूत नष्ट करने के प्रयास को गंभीरता से लिया।

यह भी पढ़ें -  ⚡ “20 लाख का माल सीज, 3 अवैध फैक्ट्रियां सील!” — हल्द्वानी में मिलावटखोरी पर प्रशासन का तगड़ा एक्शन, रसायनों से बन रही थीं मिठाइयां और बताशे 🍬🚫

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad