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उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया जाएगा. इसके लिए राजधानी देहरादून समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बता दें कि यूसीसी विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सोमवार को शुरू हुआ.

आज (मंगलवार) को इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल को सदन में पास करने के लिए राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में आज ही ये बिल पास हो सकता है. इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले ही राज्य में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है

सभी वर्गों के लिए अच्छी होगी समान नागरिक संहिता सीएम धामी

विधानसभा सत्र की शुरूआत से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी वर्गों के लिए अच्छी होगी. उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ ही सीएम धामी ने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का भी अनुरोध किया. सीएम ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास’ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ सपने को साकार करने में मददगार साबिह होगा.

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पूरे देश को यूसीसी की इंतजार- धामी

सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने विधासभा चुनाव के वक्त जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने का बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश यूसीसी का इंतजार कर रहा है. सीएम धामी ने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है. उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए एक युगांतकारी समय है. पूरे देश की नजर हमारी तरफ है कि किस प्रकार से विधेयक आता है किस प्रकार की चर्चा होती है

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रविवार को मिली थी विधेयक लाने की मंजूरी

बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार किया था इस विधेयक को 6 छह फरवरी यानी मंगलवार को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी मिली थी. गौरतलब है कि चार खंडों में 740 पृष्ठों वाले इस मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को सीएम धामी को सौंपा था

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यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

देश की आजाधी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा. हालांकि, गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है. इस कानून के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति उत्तराधिकार के कानून समान रूप से लागू होंगे. फिर चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाले या अनुयायी क्यों ना हों.

  • आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा UCC बिल
  • यूसीसी बिल के लिए बुलाया गया है विशेष सत्र
  • यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड