खबर शेयर करें -

12 फरवरी को होने जा रही पटवारी-लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होंगी। देर शाम सरकार ने जारी बयान में कहा कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है।

उत्तराखंड सरकार ने किए सख्त प्रावधान, नकल माफिया को उम्रकैद व 10 करोड़ जुर्माना, परीक्षार्थियों को 10 साल जेल

बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पटवारी भर्ती पेपर लीक की एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाएगी। उधर, राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने नकलरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया।

यह भी पढ़ें -  हाईकोर्ट का वकील बना साधु, आश्रम को हथियाने की रची साजिश, साध्वी के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

उत्तराखंड में भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छात्रों पर क्रूरता करना बंद करे सरकार – राहुल गाँधी

यह भी पढ़ें -  UPSC ने जारी किया NDA रिजल्ट, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के शिवराज ने किया टॉप

12 फरवरी को होने जा रही पटवारी-लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होंगी। देर शाम सरकार ने जारी बयान में कहा कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार ने कहा सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाईकोर्ट अस्वीकार कर चुका है।

हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती। कहा गया कि आंदोलनकारी युवाओं की मांग थी कि पटवारी भर्ती का प्रश्नपत्र बदला जाए। आयोग पहले ही पुराने प्रश्नपत्र रद्द कर नए प्रश्नपत्र तैयार कर चुका है। नकलरोधी कानून भी लागू हो गया है और परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जा चुका है। इसलिए अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं।

यह भी पढ़ें -  अल्मोड़ा बस हादसे में 'अनाथ' हुई 3 साल की शिवानी, मां-बाप की गई जान, बिलखती रही मासूम

भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजधानी में इकट्ठा हुए युवाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज ,