खबर शेयर करें -

उत्‍तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आया है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा ली है। इसके बाद सरकार जल्‍द पंचायत चुनाव का नया शेड्यूल जारी करेगी।

राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक हट गई है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया। जिसके बाद अब उत्‍तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है।

यह भी पढ़ें -  🚨 “सरकारी स्कूल में सुविधाओं का अभाव, लेकिन हौसला कायम!” — राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की हकीकत ने खोली व्यवस्था की पोल 🏫😔

यह है याचिका

बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल सहित अन्य ने याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली व परिपत्र को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना।

यह भी पढ़ें -  🚜💥 “पीएम मोदी आज करेंगे नई कृषि क्रांति की शुरुआत!” — नैनीताल के दुग्ध उत्पादकों से वर्चुअल जुड़ेंगे प्रधानमंत्री, लॉन्च होगी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ 🌾🐮

याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के विरुद्ध है और दूसरा पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा-126 के अनुसार कोई भी नियम तभी प्रभावी माना जायेगा जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा।

यह भी पढ़ें -  🚨 “सरकारी स्कूल में सुविधाओं का अभाव, लेकिन हौसला कायम!” — राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की हकीकत ने खोली व्यवस्था की पोल 🏫😔
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad